गुरुग्राम में जरूरी सामान के रेट फिक्स, महंगा बेचा तो होगी FIR
Gurugram News Network – गुरुग्राम के उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने जिला गुरुग्राम में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के दाम निर्धारित करते हुए दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे एमआरपी से अधिक अथवा निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर सामान की बिक्री ना करें। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व वितरण को सुचारू रूप से चलाने तथा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों में उपायुक्त ने होलसेल डीलरो व किरयाना एसोसिएशन सहित सभी दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं की रेट की सूची अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पीसीआर के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता से निर्धारित राशि से अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी जानकारी जिला खाद्य एवं पर्ति नियंत्रक गुरुग्राम के कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर-9999097004 तथा कोविड हेल्पलाइन नंबर 1950 पर दी जा सकती है।
खाद्य वस्तुओं का नाम – निर्धारित रेट (प्रति किलोग्राम/ लीटर)
चावल ₹35, गेहूं ₹20, गेहूं का आटा ₹24, चना दाल ₹80, मूंग साबुत ₹110, उड़द दाल ₹120, तूर या अरहर दाल ₹120 ,मसूर साबुत ₹90, चीनी ₹38, मूंगफली तेल ₹195, सोयाबीन तेल ₹160 ,सरसों का तेल ₹175, सनफ्लावर ऑयल ₹195 ,वनस्पति घी ₹140, पाल्म ऑयल ₹130, खुली चाय ₹280, नमक ₹19 तथा गुड़ ₹45 निर्धारित किया गया है।